हिजाब फैसले पर हैदराबाद सांसद ने जताई असहमती, बोले ‘फैसले से सहमत नहीं हूं और यह मेरा हक है’

लखनऊ: लगभग 74 दिनों तक चलने वाले हिज़ाब मामले में आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि इस्लाम में हिज़ाब जरुरी नहीं है, छात्रों को यूनिफार्म में ही आना चाहिए. इसके बाद से देश भर में इस्लाम मानने वालों लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है. इस मामले मे अब एआईएमआईएम प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है. फैसला आने के बाद ओवैसी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं और यह मेरा हक है. मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

उन्होंने लिखा कि इस फैसले ने धर्म, संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया है. इसलिए मुझे यह भी उम्मीद है कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं अन्य धार्मिक संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

ओवैसी ने कहा कि, राज्य को धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए, जब उससे किसी को नुकसान पहुंचे. हिजाब से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है. बल्कि, इस पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है.


गौरतलब है कि कर्नाटक के एक स्कूल से मुस्लिम लड़कियों के हिज़ाब पहनने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था. अब 74 दिनों बाद आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसके बाद ये प्रतिक्रिया हैदराबाद के सांसद ने दी है.

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