मध्यप्रदेश में भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालो से वसूला जाएगा हर्जाना

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में भी अगर प्रदर्शनकारीयो ने किसी तरह भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। आपको बता दे कि मध्यप्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश के बाद ‘सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021’ का प्रस्ताव तैयार कर रही है।

उत्तर प्रदेश  के बाद अब मध्यप्रदेश  में भी अगर प्रदर्शनकारीयो ने किसी तरह भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। आपको बता दे कि मध्यप्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश के बाद ‘सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021’ का प्रस्ताव तैयार कर रही है।

इस  कानून के तहत किसी भी प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है, तो प्रदर्शनकारी को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. इसके साथ ही इस प्रस्ताव के लिए ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला न्यायाधीश होंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा, जिसका काम एडीशनल अथवा डिप्टी कलेक्टर को दिया जाएगा।

आपको बता दे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश कोई कानून ला रहा हो। इससे पहले भी यूपी की तर्ज पर ही मध्यप्रदेश में माफियाओं की संपत्ति कुर्क ‌की जा रही है। इसके साथ ही धर्म स्वतंत्र विधेयक को भी उत्तर प्रदेश के बाद ही मध्य प्रदेश में लागू किया गया था.

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