भारत और बांगलादेश ने गंगा जल साझा समझौते की नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू की, 2026 में समाप्त होगा मौजूदा समझौता

भारत को अपने राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा, खासकर पश्चिम बंगाल की, जिनकी स्वीकृति इस समझौते के नवीनीकरण के लिए आवश्यक है।

भारत और बांगलादेश ने 1996 में हुए गंगा जल साझा समझौते को नवीनीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है, जो इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। इस समझौते के तहत, दोनों देशों की टीमें गंगा और बांगलादेश में स्थित पद्मा नदी के जल प्रवाह के संयुक्त मापदंडों को निर्धारित करने का काम कर रही हैं। ये मापदंड प्रत्येक दस दिन में लिए जाएंगे और 31 मई तक जारी रहेंगे, ताकि उन महत्वपूर्ण सूखा मौसमों के दौरान जल उपलब्धता का सही आंकलन किया जा सके, जब जल की आपूर्ति राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन जाती है।

गंगा जल समझौते का ऐतिहासिक संदर्भ

गंगा जल साझा समझौता 12 दिसंबर, 1996 को भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता गंगा नदी के सूखा मौसम में जल प्रवाह को लेकर दशकों से चल रहे तनाव को समाप्त करने के लिए था, खासकर तब जब भारत ने 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण किया था ताकि हुगली नदी में जल प्रवाह बढ़ाया जा सके और कोलकाता बंदरगाह को बचाया जा सके।

हालांकि, बांगलादेश ने इस समझौते पर बार-बार आलोचना की है, यह आरोप लगाते हुए कि यह भारत के पक्ष में है और सूखा महीनों के दौरान जल की कमी का सामना करता है। समझौते के तहत, जल वितरण 1949 से 1988 तक के ऐतिहासिक प्रवाह डेटा पर आधारित होता है। फरक्का में जल प्रवाह 70,000 क्यूसेक से कम होने पर दोनों देशों के बीच जल को समान रूप से बांटा जाता है, लेकिन 70,000 क्यूसेक से ऊपर होने पर भारत पहले निश्चित मात्रा प्राप्त करता है, और शेष जल बांगलादेश को दिया जाता है।

बांगलादेश की चिंताएँ और भारत का दृष्टिकोण

बांगलादेश की ओर से कई बार यह आरोप लगाया गया है कि भारत समझौते के तहत निर्धारित जल प्रवाह का पालन नहीं करता। विशेष रूप से मार्च से मई के बीच, जब जल की मांग अधिक होती है, बांगलादेश को कम जल मिलता है। बांगलादेशी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने कई बार सूखा मौसम के दौरान कम जल प्रवाह की स्थिति में जल की कमी की भरपाई अन्य समयों में अधिक जल प्रवाह छोड़कर की है, लेकिन फिर भी भारत अपनी स्थिति को सही ठहराता है।

भारत की नजर में, यह समझौता अब तक संयुक्त नदी आयोग जैसे स्थापित तंत्रों के माध्यम से काम करता आया है, जो 2025 में कोलकाता में अपनी 86वीं बैठक कर चुका है। भारत को अपने राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा, खासकर पश्चिम बंगाल की, जिनकी स्वीकृति इस समझौते के नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। पश्चिम बंगाल का पिछला विरोध, विशेष रूप से तीस्ता समझौते को लेकर, इस बात का संकेत है कि आंतरिक राजनीति द्विपक्षीय समझौतों को प्रभावित कर सकती है।

जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर बांगलादेश का रुख

बांगलादेश इस समझौते को जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और सुंदरबन क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरों के आधार पर फिर से खोलने का प्रयास कर रहा है। भारत का मानना है कि ये दावे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं और बांगलादेश का उद्देश्य अधिक जल प्राप्त करने के बजाय तथ्यों को नजरअंदाज करना है।

इस समय दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बांगलादेश में बढ़ती विरोधी बयानबाजी को देखते हुए, गंगा जल समझौते का नवीनीकरण एक सहयोग की प्रक्रिया से ज्यादा बांगलादेश की निरंतर शिकायतों को संभालने की कोशिश बनकर रह सकता है।

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