Irfan Solanki News: इरफान सोलंकी को मिली जमानत, क्या सीसामऊ में 20 तारीख को होगा उपचुनाव?

कानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस साल 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक महिला के घर में आगजनी करने के...

Irfan Solanki News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है. हालांकि, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सात साल की सजा पर कोई रोक नहीं लगाई है. हाईकोर्ट का यह फैसला कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर अहम है, क्योंकि इससे सीट के भविष्य को लेकर सस्पेंस अब समाप्त हो गया है.

सजा पर रोक लगाने से इनकार

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह शामिल थे, ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस मामले में 8 नवंबर को अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व किया था, और अब यह फैसला सुनाया गया है।.

सीसामऊ सीट पर सस्पेंस खत्म

ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर अब कोई संदेह नहीं रहा. सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है, और इरफान सोलंकी की जमानत के बाद उनके चुनावी भविष्य का रास्ता साफ हो गया है.

दोनों को सात साल की सजा

बता दें कि कानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस साल 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक महिला के घर में आगजनी करने के मामले में दोषी ठहराया था और दोनों को सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी निरस्त हो गई थी. वही सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 10 दिनों के भीतर इस मामले में सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुना दे. इसके बाद, यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की थी, जिसमें सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की गई थी.

सजा को रद्द करने की गुहार

इसके साथ ही इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने सजा को रद्द करने की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने उनकी जमानत तो मंजूर की, लेकिन सजा पर कोई रोक नहीं लगाई।.

जमानत लेकिन सजा पर रोक नहीं

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. इरफान सोलंकी की जमानत के बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सजा पर रोक नहीं लगी है. ऐसे में 20 नवंबर को सीसामऊ सीट पर होने वाला चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो गया है..

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