
दिल्ली: जहाँगीरपूरी में अतिक्रमण तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जहांगीरपुरी में यथास्थिति बने रहने का आदेश जारी कर दिया है। SC ने कहा, बुलडोजर पर अभी ब्रेक जारी रहेगा। फिलहाल जहांगीरपुरी में 2 हफ्तों तक बुलडोजर नहीं चलेगा। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई करेगा।
बता दें, NDMC और दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी जारी रहेगा। गौरतलब है कि SC ने बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्रवाई जारी रही तो गंभीरता से लेंगे। फिलहाल के लिए कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तर दिल्ली नगर निगम की तरफ से आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलाए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए बोलडोज़र चलाने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट अब कल मामले की सुनवाई करेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देशभर के अलग-अलग राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमीअत उलमा ए हिंद ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में संपत्तियों पर बुलडोजर चलाएं जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए वकील दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने एमसीडी के इस कदम को असंवैधानिक अनैतिक और गैर कानूनी व मनमाना बताते हुए इस पर रोक लगाने और पीड़ित पक्ष को सुनने की गुहार लगाई।
वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि अतिक्रमण से कम से कम 10 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, अचानक आदेश देकर 24 घंटे से भी कम समय में यह कार्रवाई करना अमानवीय और अनुचित है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए बुलडोज़र की कार्रवाही पर रोक लगाने का आदेश देते हुए जहांगीरपुरी में यथास्तिथि बनाये रखने का निर्देश दिया।
जहांगीरपुरी में बुलडोज़र की कार्यवाही पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी उत्तर दिल्ली नगर निगम की बुलडोज़र की कार्यवाही जारी रही जिसके बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर दिल्ली नगर निगम की कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोज़र कार्यवाही जारी रखने की शिकायत किया। दुष्यंत दवे ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोज़र नहीं रोका गया अतिक्रमण कार्यवाही जारी है।
यह पूरी तरह से गलत है। वकील दुष्यंत दावे ने कहा कि जब कोर्ट का आदेश मीडिया में दिखाया जा रहा है तो ऐसे में कार्रवाई को जारी रखना सही नहीं है उनको तुरंत कार्रवाई को रोकना होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी की जानकारी एजेंसी को तुरंत देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को कोर्ट के आदेश की जानकारी निगम तक पहुंचाने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल जल्द से जल्द आदेश की जानकारी संबंधित एजेंसी को दें।
बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान आज और कल दो दिनों तक चलाया जाना था। जिसको लेकर निगम की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया था। एनडीएमसी ने इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था।