15 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव की कोर्ट में पेशी, 2011 के उपचुनाव से जुड़ा है मामला

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को सीवान जिला अदालत में पेश हुए। उनकी यह पेशी साल 2011 के दारौंदा विधानसभा उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) के कथित उल्लंघन से जुड़े 15 साल पुराने मामले में हुई। कोर्ट के निर्देश पर लालू यादव व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। पेशी के बाद अदालत ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी।

लालू प्रसाद यादव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM-I) अरविंद कुमार सिंह की अदालत में पेश हुए। यह मामला दारौंदा थाने में दर्ज किया गया था। अदालत ने मामले में आरोप तय करते हुए लालू यादव को आगे की कार्यवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया था।

न्यायपालिका में पूरी आस्था रखते हैं लालू यादव: अवध बिहारी चौधरी

बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का न्यायपालिका में पूरा विश्वास और सम्मान है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए लालू यादव खुद पेश होने पहुंचे हैं। अवध बिहारी चौधरी के मुताबिक, लालू यादव न्यायपालिका के निर्देशों का हमेशा सम्मान करते हैं और पार्टी के सभी नेता भी अदालत के आदेशों का पालन करते हैं।

क्या है 2011 का पूरा मामला?

यह मामला अक्टूबर 2011 का है, जब सीवान जिले की दारौंदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा था। तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड (JDU) विधायक जगमातो देवी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। उस दौरान लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में प्रचार करने दारौंदा पहुंचे थे।

आरोप है कि लालू यादव चुनावी सभा में निर्धारित समय से देरी से पहुंचे और धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा तथा लाउडस्पीकर एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए सभा को संबोधित करते रहे। जिला निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, सभा में प्रशासनिक अनुमति के बिना माइक और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था।

मामले में चुनाव मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस ने मंच पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने सभा की आवाज बंद कराने के लिए माइक जब्त कर लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद पार्टी समर्थकों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी।

लालू यादव और प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR

इस घटना के बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। लंबे समय तक चले मुकदमे के दौरान सह-आरोपी परमेश्वर सिंह का निधन हो गया।

अब इस पुराने मामले में लालू प्रसाद यादव अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी।

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