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Lucknow: अब बालकनी में गमला टांगा तो होगी FIR! लखनऊ विकास प्राधिकरण का चौंकाने वाला आदेश

Lucknow में अब बालकनी में गमला टांगना पड़ सकता है भारी! LDA का आदेश—उल्लंघन पर FIR होगी। पुणे हादसे के बाद लिया गया सख्त फैसला।

Uttar Pradesh: अगर आप भी अपनी बालकनी में सजावट के लिए गमले टांगते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि बालकनी में गमला टांगना अब कानूनी अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

क्या है नया आदेश?
बालकनी की रेलिंग के बाहर या ऊपर गमले लटकाना पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ऐसा करने पर FIR और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। LDA ने सभी नागरिकों को चेतावनी जारी की हैं। आदेश में कहा गया: “गमले बाहर रखना जानलेवा साबित हो सकता है।”

आदेश के पीछे की वजह
यह आदेश तब सामने आया जब पुणे की एक इमारत से गिरा गमला एक मासूम की जान ले गया। गमला सीधे नीचे चल रहे बच्चे पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा प्रशासन को झकझोर गया, और LDA ने इसे गंभीरता से लेते हुए लखनऊ में ऐसा कोई हादसा न हो, इसके लिए पहले से ही एक्शन लिया है।

क्या यह कदम सुरक्षा या ‘ओवर-रेगुलेशन’?
LDA का यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी जरूर लग सकता है, लेकिन आम लोगों में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। जहां एक तबका इसे सावधानी का सही कदम बता रहा है, वहीं कई लोग इसे अत्यधिक कठोर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल मान रहे हैं। बालकनी में पौधे लगाना पर्यावरण हितैषी पहल मानी जाती रही है, मगर अब वही अपराध बन गई है!

सावधान
सजावट अब जुर्म बन गई है! लखनऊ में अगर आपने भी बालकनी की खूबसूरती के लिए गमला टांगा है, तो संभल जाइए — अगला नोटिस आपके दरवाज़े पर भी आ सकता है।

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