
लखनऊ : राहुल गांधी को एसीजेएम कोर्ट ने 24 मार्च को बतौर आरोपी तलब किया है। यह आदेश भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के संबंध में मानहानि के मामले में दिया गया है। इस मामले में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।
परिवाद के अनुसार, 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था,‘’ लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे‘’।
इसके बाद 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए कहा कि चीनी सेना अरुणाचल में अवैध रूप से घुसी थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें माकूल जवाब दिया और चीनी सैनिक वापस लौट गए।
वादी ने दावा किया कि वे सेना का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी ने उनकी मानहानि की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को 24 मार्च को तलब किया।