यूपी विधानसभा में लव जिहाद का बिल पास, जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान

अब यूपी में जबरन धर्मांतरण करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही इस मामले में बेल मिलने में भी तमाम शर्तें लगाई गई हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद का बिल पास हो गया। इसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अब यूपी में जबरन धर्मांतरण करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही इस मामले में बेल मिलने में भी तमाम शर्तें लगाई गई हैं।

सोमवार को पेश किया गया था बिल

योगी सरकार ने विधानसभा में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को पास कर दिया है। अब प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति गुमराह करके शादी करता है और बाद में धर्मपरिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही इस कानून में कई अपराधों की सजा को दोगुनी कर दी गई है। इस विधेयक को सोमवार को विधानसभा में योगी सरकार ने पेश किया था। वहीं इस कानून में कई नए अपराध को शामिल किया गया है।

कानून में ये प्रावधान

मंगलवार को लव जिहाद मामले को लेकर विधानसभा में बिल को पास करा लिया गया है। पास बिल के बाद अगर कोई व्यक्ति लव जिहाद करता है तो उसको 20 साल की जगह या उम्र कैद की सजा का सुनाई जाएगी। लव जिहाद के पहले कानून में पीड़िता के साथ माता-पिता और उसके परिजनों की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन अब कोई भी लव जिहाद की शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीं, लव जिहाद में सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत सुनवाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती हैं।

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