
Lucknow: एनआईए स्पेशल कोर्ट ने कासगंज में हुई चंदन गुप्ता हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। यह हत्या 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी, जिसने पूरे शहर में भारी तनाव और दंगों को जन्म दिया था।
दोषियों को सजा का आदेश
चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई थी। इस मामले में चंदन के पिता, सुशील गुप्ता ने थाना कासगंज में 20 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एनआईए कोर्ट ने आठ साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा का आदेश दिया है।
इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़
ऐसे में यह मामला कासगंज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह घटना पूरे राज्य में साम्प्रदायिक तनाव का कारण बनी थी।