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लखनऊ: 12 मई तक धारा 163 लागू, Holi, ईद और रामनवमी को लेकर अलर्ट...

धारा 163 के तहत, प्रशासन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

लखनऊ में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा 12 मई तक प्रभावी रहेगी और इसके तहत बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। Holi, ईद और रामनवमी के त्योहारों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके।

पुलिस और प्रशासन की नागरिकों से अपील

पुलिस और प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यदि इस दौरान कोई अनहोनी होती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस पूरे शहर में गश्त लगाएगी और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या उकसावे से बचें।

जानें क्या है धारा 163?

धारा 163 के तहत, प्रशासन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया यह कदम?

Holi, ईद और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाह फैलने या साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली घटनाओं से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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