
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी खबर सामने आयी है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने दिया आदेश।
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 28, 2022
➡आजम खान की सदस्यता समाप्त
➡आजम खान की विधायकी रद्द की गई
➡रामपुर विधानसभा सीट रिक्त की गई
➡स्पीकर सतीश महाना ने दिए आदेश
➡कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर का फैसला।#Lucknow pic.twitter.com/kTFr5vqc3f
हेट स्पीच के मामलें में आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद आजम खान अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। जमानत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि ये पहला स्टेप है,अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, मैं इंसाफ का कायल हूं।
दरअसल 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान के भड़काऊ भाषण के कारण उन पर केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को MP-MLA कोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया हैं। 2019 में उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी व तत्कालीन डीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे। जिसके बाद इस मामले में उन पर इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से कार्यवाही की मांग की जा रही थी।