गिराया जाएगा अवैध रूप से बना लखनऊ का लेवाना होटल, कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश…

कमिश्नर ने विभागीय लापरवाहियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच के दायरे में लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रदेश का अग्निशमन विभाग है. उन्होंने फायर विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए होटल लेवाना की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना होटल में भीषण अग्निकांड में लापरवाहियों का वाकया सामने आने के बाद अब लखनऊ प्रशासन भी हरकत में आ चूका है. लखनऊ कमिश्नर ने होटल लेवाना के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं. साथ ही कमिश्नर डॉ रोशन जैकब ने लेवाना होटल मालिकों पर भी सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं.

लखनऊ कमिश्नर ने अग्निशमन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. सोमवार को उन्होंने कहा कि फायर एस्केप प्रणाली और लोहे की ग्रिल के बावजूद फायर NOC कैसे दी गई. उन्होंने अग्निशमन विभाग के खिलाफ सख्त टिपण्णी करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश दिए. दरअसल, होटल लेवाना की तरफ से साल 2021 से 2024 तक का फायर एनओसी रिन्यूअल प्रस्तुत किया गया था जिसे अग्निशमन विभाग ने मंजूर कर दिया था.

अब अग्निकांड के बाद जब प्रशासन की खामियां उजागर हुईं तो कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए. बता दें कि होटल लेवाना ने स्वीकृत मानचित्र के बिना ही करा होटल का निर्माण करा लिया था. इस बात का पता तब चला जब हादसे के बाद होटल जांच के दायरे में पड़ा. जब लेवाना होटल प्रशासन से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र मांगा गया लेवाना प्रशासन वो भी ना दे सका.

बहरहाल, कमिश्नर ने विभागीय लापरवाहियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच के दायरे में लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रदेश का अग्निशमन विभाग है. उन्होंने फायर विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए होटल लेवाना की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए. साथ ही बिना नक्शे के बने होटल के संचालन के लिए दोषी अफसरों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.

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