
माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी ने आज रिमांड कोर्ट में पेश किया। ईडी की 15 दिन की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही थी। जिसको लेकर मुख्तार को रिमांड मजिस्ट्रेट एसीजेएम में पेश किया गया। कुछ दिन पहले कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर कस्टडी रिमांड मंजूर की थी। इस दौरान ईडी ने मुख्तार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की।
मुख्तार अंसारी को लेकर ईडी ने आगे कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। मुख्तार अंसारी के वकीलों ने राजनीतिक विद्वेष के चलते जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। मुख्तार अंसारी ने भी सुरक्षा को लेकर अपना पक्ष रखा। अब 10 जनवरी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेशी होगी। मनी लांड्रिंग केस में मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा जेल में बंद है।
मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। गैंगस्टर एक्ट मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। मामले में सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा हुई है।
दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी को 7 जनवरी 2023 से पहले कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करना है। ऐसे में मामले के मुख्य अभियुक्त मुख्तार अंसारी का बयान ईडी के लिए बेहद जरूरी था। मुख्तार अंसारी को 15 दिन की कस्टडी रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने आगे कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है और उनको दोबारा बांदा जेल भेज दिया गया है। कोर्ट से निकलकर मुख्तार अंसारी ने शेर सुनाया। उन्होने कहा कि ” तूफान कर रहा था मेरे अज्म(साहस) का तवाफ,दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है !!” इस शेर का अर्थ है कि में तो संघर्ष कर रहा हूं, लोग मेरे इस संघर्ष को मेरी कमजोरी समझ रहे हैं।









