शादी बनी सजा अब होगी जेल, वायरल गर्ल के चक्कर में बुरे फंसे फरमान

वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले के नाबालिग होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच के ...

नई दिल्ली: वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले के नाबालिग होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच के बाद यह सामने आया कि मोनालिसा की उम्र का अनुमान गलत था और वह नाबालिग पाई गई हैं। मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान खान के लिए यह खुलासा बड़ी मुसीबत बन गया है, और उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में FIR दर्ज की गई है।

NCST की जांच में हुआ खुलासा
एनसीएसटी के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में अधिवक्ता प्रथम दुबे ने मोनालिसा के नाबालिग होने का मामला आयोग के सामने उठाया। जांच में यह साबित हुआ कि मोनालिसा की उम्र के बारे में पहले जो जानकारी दी गई थी, वह गलत थी। मोनालिसा वास्तव में पारधी जनजाति समुदाय की एक नाबालिग लड़की है।

पारधी जनजाति की नाबालिग लड़की की शादी
सभी आरोपों के बाद जांच दल ने पाया कि मोनालिसा की शादी, जो आधार कार्ड में बालिग होने के बाद कराई गई थी, वास्तव में नाबालिग लड़की से हुई थी। यह मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें केरल के CPI-M नेताओं और PFI जैसे संगठनों की संलिप्तता का दावा किया गया है।

महेश्वर में गलत जन्म प्रमाणपत्र
जांच टीम ने पाया कि महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था, जिससे यह सिद्ध हुआ कि शादी के वक्त मोनालिसा केवल 16 साल 2 महीने और 12 दिन की थी। इसके अलावा, महेश्वर नगर पालिका द्वारा जारी किया गया गलत जन्म प्रमाणपत्र, जिसमें मोनालिसा की जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 बताई गई थी, इस मामले को और जटिल बना रहा था।

फरमान खान पर मामला दर्ज
मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में मोनालिसा के विवाह और नाबालिग होने के मामले में फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है।

आयोग की निगरानी में जांच
इस सनसनीखेज खुलासे के बाद आयोग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को केरल और मध्य प्रदेश के डीजीपी को तलब किया है और मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

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