
नई दिल्ली: देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के चयन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए।
मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। संभावना है कि उनके बाद सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है।
कैसे होता है नए सीईसी का चयन ?
अब तक परंपरा रही है कि सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था। हालांकि, पिछले साल एक नया कानून लागू हुआ, जिसके तहत एक खोज समिति ने इन पदों के लिए पांच सचिव स्तर के अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष और पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इनमें से एक नाम को मंजूरी देती है। इसके बाद राष्ट्रपति नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती हैं।
कांग्रेस ने बैठक पर जताई आपत्ति
कांग्रेस की ओर से इस बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन ने संबोधित किया। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर 19 फरवरी को सुनवाई करने की बात कही है, जिसमें यह फैसला होगा कि चयन समिति का गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस स्थिति में आज की बैठक स्थगित की जानी चाहिए थी।
अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव आयोग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, न कि उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है।