Mau Sadar MLA Abbas Ansari Bail: उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़े चर्चित नाम अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जिससे जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। यह फैसला उनके लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
अंतरिम जमानत अब हुई नियमित
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दी थी। ताजा आदेश में कोर्ट ने उस अंतरिम राहत को नियमित जमानत में बदल दिया है। इसका मतलब है कि अब अब्बास अंसारी को लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उन पर कानूनी निगरानी बनी रहेगी।

CJI सूर्यकांत की पीठ का फैसला
यह अहम फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत कोई छूट नहीं है, बल्कि यह कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है।
जमानत के साथ सख्त शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा, वे न तो जांच प्रक्रिया में बाधा डालेंगे और न ही कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान उन्हें पूरा सहयोग करना होगा।


