
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी प्रणाली में बड़े सुधारों की घोषणा की है। अब लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम कर दिया गया है और चार टैक्स स्लैब घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% – कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 12% और 28% के पुराने स्लैब अब समाप्त हो गए हैं।
महंगे और विलासिता से जुड़े उत्पाद जैसे पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, कार और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अब 40% की ‘सिन टैक्स’ के दायरे में आएंगे। वहीं दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू उपकरण, कार, बाइक, जीवन रक्षक दवाएं, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण अब 5% की कम दर वाले स्लैब में आए हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी भी समाप्त कर दी गई है, जिससे इन बीमा प्रीमियम पर खर्च कम होगा।
यह नया जीएसटी सिस्टम 22 सितंबर से लागू होगा, जो नववर्ष और नवरात्र के मौके से आम आदमी के लिए दिवाली जैसा तोहफा साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “Good and Simple Tax” का रूप देते हुए बताया कि अब लोगों को अनावश्यक कर भार से राहत मिलेगी और जीवन स्तर सुधरेगा।
पुराने कांग्रेस शासन के दौरान लोगों पर कई वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता था। उदाहरण के लिए, साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल पर 27% टैक्स था, जिसे अब 5% कर दिया गया है। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स था, अब 5% होगा। सीमेंट पर 29% टैक्स था, अब 18% होगा। बोतलबंद पानी पर 18% टैक्स था, अब केवल 5% है।
जीएसटी सुधारों से न केवल वस्तुएं सस्ती होंगी, बल्कि छोटे व्यापारी बिक्री बढ़ने से लाभान्वित होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जीएसटी जमा करने और रिफंड पाने की प्रक्रिया भी अब आसान हो गई है। कुल मिलाकर, Next Gen GST सुधार सीधे तौर पर आर्थिक विकास में मदद करेंगे और हर वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाएंगे।









