मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढी मुश्किलें, रद्द हो सकती है विधानसभा सदस्यता

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन का पक्ष जानने के बाद अपनी रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भेज दी है। जिसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन का पक्ष जानने के बाद अपनी रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भेज दिया है। जिसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है।

चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित तौर पर खुद को खनन पट्टे का विस्तार करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की राय आज सुबह सीलबंद लिफाफे में झारखंड राजभवन को भेजी गई है।

भाजपा ने इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-ए का उल्लंघन करने के लिए हेमंत सोरेन की अयोग्यता की मांग की है, जो सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

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