रोडरेज मामले में बढ़ सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई दो हफ्ते के बाद…

पंजाब के पटियाला में 1988 के रोडरेज मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सज़ा को बढ़ाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की तरफ से नई याचिका दाखिल करके मामले में सिद्धू की सज़ा बढाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि जिस घटना में किसी की मौत हुई हो उसमें सिर्फ मारपीट की धारा लगाना गलत है। रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सज़ा को बढ़ाने की मांग की गई है। याचिका में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304 के तहत दंड दिए जाने की गुहार लगाई गई ।

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां मारपीट के बाद किसी की मौत हुई हो वहां सिर्फ मारपीट की धारा लगाना गलत है। वहीं सिद्धू की तरफ से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा पुनर्विचार याचिका में बहुत सीमित बिंदु पर नोटिस जारी हुआ था। घटना के 34 साल बाद और फैसले के 4 साल बाद सज़ा की धारा बदलने पर विचार करना उचित नही है।

पंजाब के पटियाला में 1988 में हुई घटना में गुरनाम सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई थी। सिद्धू और उनके दोस्त को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए तीन साल किसज़ा दी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू के दोस्त कवंर सिंह संधू को बरी कर दिया था और सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी मानते हुए एक हज़ार जुर्माना की सज़ा दी थी।

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