पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के ‘रोड रेज मामले’ में पीड़ित पक्ष की सज़ा बढाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मारपीट के 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ ₹1000 जुर्माने की सजा दी थी. अब ये सजा बढ़ सकती है. सितंबर 2018 में कोर्ट ने सज़ा पर दोबारा विचार की मांग स्वीकार की थी. पंजाब के पटियाला में 1988 में हुई इस घटना में गुरनाम सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई थी।
नवजोत सिंह सिद्दू की सज़ा पर SC आज पुर्नविचार करेगा। आपको बता दे, 1988 में आज से 34 साल पहले सिद्धू और उनके दोस्त कंवर सिंह संधू को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा दी थी। लेकिन जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संधू को पूरी तरह बरी कर दिया। जबकि, सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी माना और सिर्फ 1 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा दी।
लेकिन पीड़ित के परिवार ने बाद में हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे अर्ज़ी दाखिल की थी। परिवार ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। 13 सितंबर 2018 को जब यह याचिका के लिए लगी, तब तक मुख्य मामले में फैसला सुनाने वाले 2 जजों में से वरिष्ठ जज जस्टिस चेलमेश्वर रिटायर हो चुके थे।