नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर लगाया यह बड़ा आरोप, पेश किये सबुत…

नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने साल 2017 में यह घोषणा की कि वह अपने पिता के साथ लीज पर लिए गए एक होटल के विरासत में मिली संपत्ति का मालिक है। मलिक के अनुसार समीर वानखेड़े ने केंद्र सरकार की सेवाओं में सेवा में रहते हुए भी व्यवसाय संचालित कर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 का उल्लंघन किया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की इसी कड़ी में उन्होंने दावा किया कि समीर वानखेड़े ने सेवा में रहते हुए भी व्यवसाय संचालित कर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 का उल्लंघन किया है।

NCP नेता नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े के पास 1997-98 से शराब के होटल का लाइसेंस है। उन्होंने आरोप लगाया कि NCB अधिकारी वानखेड़े साल 1997-98 में जब नाबालिक थे तब से वो नवी मुंबई में एक बार चला हैं, जो एक अवैध तरीका है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस तब जारी किया गया था जब उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े राज्य आबकारी विभाग की सेवा में थे।

नवाब मलिक ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि समीर वानखेड़े ने साल 2017 में यह घोषणा की कि वह अपने पिता के साथ लीज पर लिए गए एक होटल के विरासत में मिली संपत्ति का मालिक है। मलिक के अनुसार समीर वानखेड़े ने केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने के लिए यह अहम जानकारी छुपाई थी।

वहीं समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के इन आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी संपत्तियों का ब्योरा अपने विभाग को दे चुके है और उसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है जबकि मलिक ने उन दावों की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज़ भी साझा किए जिनमें राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग की एक रिपोर्ट शामिल है जिसमें कहा गया है कि 29 अक्टूबर, 1997 को समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम पर शराब के एक होटल का लाइसेंस जारी किया गया था। दस्तावेज आगे बताते हैं कि लाइसेंस हर साल 3 फरवरी, 2021 तक नवीनीकृत (रिन्यू) किया गया है।

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