नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा 25 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए लेनदार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वेंचर कैपिटल फंड रियल एस्टेट स्कीम द्वारा दायर याचिका को दिल्ली स्थित दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने स्वीकार करने के बाद एटीएस समूह की कंपनी आनंद डिवाइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की गई है। .
जिसके बाद दिवाला न्यायाधिकरण ने आनंदा डिवाइन डेवलपर्स के बोर्ड को हटा कर कंपनी का काम संभालने के लिए हरीश तनेजा का नाम दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में प्रस्तावित किया है। आपको बता दे कि गुड़गांव के सेक्टर 104 में आनंद डिवाइन द्वारा बनाई जा रही एटीएस ट्रायम्फ परियोजना में 400 से अधिक अपार्टमेंट हैं।
आनंद डिवाइन के खिलाफ कार्यवाही हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रियल एस्टेट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों की एक श्रृंखला में नवीनतम है, क्योंकि घर खरीदारों को डेवलपर्स द्वारा डिफ़ॉल्ट पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते एटीएस समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गेतांबर आनंद ने कहा, कि हमें इस बारे में आदेश की एक प्रति मिली है। और हम इस बारे में सोच विचार कर रहें है।