NEET PG 2021 : नीट काउंसलिंग में EWS आरक्षण पर दोबारा विचार करेगी केंद्र सरकार…

रिपोर्ट – अवैस उस्मानी

NEET PG 2021 में एमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटे में 10% EWS और 27%OBC कोटा के केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से EWS से 8 लाख सालाना क्राइटेरिया पर विचार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG की काउंसलिंग पर लगी रोक को एक महीने के लिए बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की NEET PG 2021 में एमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटे में 10% EWS कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया पर पुनर्विचार कर रही है। केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है की EWS के लिए 8 लाख रुपया सालाना आमदनी की सीमा रहेगी या नही। सरकार ने एक समिति बनाई है जो चार हफ्तों में इस पर फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि जब तक EDW कैटेगरी के क्राइटेरिया पर फैसला नहीं हो जाता तब तक NEET PG की काउंसलिंग को स्थागित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS आरक्षण के लिए सालाना आय की सीमा संविधान के अनुच्छेद 15 (जिसे 103वें संशोधन से जोड़ा गया था) के तहत निर्धारित की गई थी लेकिन केंद्र एक बार फिर इस पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने मांग किया कि EWS कैटेगरी के आरक्षण पर इन सेशन के लिए रोक लगा देनी चहिए क्योंकि इन एकेडमिक सेशन में PG केएडमिशन के काफी देर को चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार पर दबाव नहीं डालना चाहते है, हम केवल चिंतित है कि चिकित्सा प्रवेश और चिकित्सा वर्ष स्थगित हो रहा है।

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