इस आधार पर दोबारा हो सकती है NEET-UG 2024 परीक्षा, सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, दोबारा परीक्षा कराने के लिए पहले यह साबित कराना जरूरी है कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-UG 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी हो। क्योंकि लाखों छात्र नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

सीजेआई ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, पेपर लीक करने वाले का मकसद सिर्फ नीट परीक्षाओं को बदनाम करना नहीं था, बल्कि पैसे कमाना भी था। इतने बड़े लेवल पर पेपर लीक कराने के लिए उस स्तर का संपर्क भी होना आवश्यक है। जिससे आप सभी शहरों से जुड़ सकें।

दोबारा पेपर कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, दोबारा परीक्षा कराने के लिए पहले यह साबित कराना जरूरी है कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है। लेकिन उन्होंने कहा, 23 लाख में से सिर्फ एक लाख को दाखिला मिलेगा सिर्फ इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा नहीं करा सकते हैं।

सीजेआई ने कहा, यह साबित होना चाहिए की पेपर लीक की वजह से परीक्षा प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त आप यह साबित करते हैं कि दागी और बेदाग के बीच अंतर करना संभव नहीं है, तो पूरी परीक्षा को रद्द करना होगा। उन्होंने कहा आप हमें संतुष्ट करें कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और इसे रद्द करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करें कि जांच की दिशा क्या होनी चाहिए। 

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