
New Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य कर प्रणाली को और भी पारदर्शी और प्रभावी बनाना था। हालांकि, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाने के प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस पर और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मंजूरी
सर्वसम्मति से, जीएसटी परिषद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चोरी-प्रवण वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र को मंजूरी दी। इस प्रणाली के तहत, निर्दिष्ट वस्तुओं पर एक विशिष्ट पहचान चिह्न (UIM) लगाया जाएगा, जिससे अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला में इनकी स्थिति ट्रैक करने में आसानी होगी। इसका उद्देश्य सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कर चोरी को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र तैयार करना है।
बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती पर फैसला टला
फिलहाल, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर घटाने को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और अन्य संबंधित पक्षों से और सुझाव मिलने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST
जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया कि पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कारोबार में उपयोग किए गए मार्जिन मूल्य पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। यह निर्णय उन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुरानी गाड़ियों को कारोबार के लिए पुनः उपयोग करते हैं।
पॉपकॉर्न पर जीएसटी का स्पष्टीकरण
साथ ही, परिषद ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया। तैयार और पैक किए गए पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं, अगर पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाकर कारमेलाइज्ड किया जाता है, तो उसे 18% जीएसटी के तहत टैक्स किया जाएगा, क्योंकि इसका गुण चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है।