रेल मंत्रालय ने टिकटों के रद्दीकरण और रिफंड से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसके प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मंत्रालय ने कहा कि टिकट रद्द होने के बाद किराया राशि और बुकिंग के समय वसूले गए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की राशि यात्री को पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी. अपने इस बयान के पीछे मंत्रालय ने सितंबर 2017 में जारी पिछले निर्देशों का हवाला दिया.
हालांकि, मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि रद्दीकरण शुल्क रिफंड के नियमों के मुताबिक रेलवे द्वारा बरकरार रखा जाएगा. इस नियम को और स्पष्ट करते हुए, रेलवे मंत्रालय ने आगे कहा कि ये नियम केवल एसी और प्रथम श्रेणी के टिकटों के मामले में लागू होंगे और वित्त मंत्रालय द्वारा इस पर जीएसटी इक्कठा करना जारी रहेगा.
बीते 3 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने कन्फर्म ट्रेन टिकट के कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी लागू करने को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी. इसके बाद यात्रियों में टिकटों के रद्दीकरण और रिफंड को लेकर एक भ्रम की स्थिति थी. इसी भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि रद्दीकरण और रिफंड से जुड़े नियमों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है.