यूपी सरकार के नए नजूल अध्यादेश को चुनौती, प्रदेश भर से 26 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल

नजूल लैंड को संरक्षित करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 लागू किया।

उत्तर प्रदेश सरकार के नए नजूल अध्यादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश भर से 26 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। दायर याचिका में नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने की अपील की गई है।

बता दें कि प्रदेश में लगभग 25 हजार हेक्टेयर जमीन नजूल की है। अभी तक 4 हजार एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। इन जमीनों की कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है।

नजूल कानून क्या है?

नजूल लैंड को संरक्षित करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 लागू किया। कानून में निवासरत व्यक्ति को बेदखल करने की बात नहीं कही गई है। बल्कि गरीब तबके के लोगों के पुनर्वासित करने की बात की गई है। जिससे नाराज लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून को चुनौती दी है। 

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