
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मनगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया. जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस लवानिया की बेंच ने कहा कि कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए. इसके बाद ये राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए ओबीसी आरक्षण पर कमेटी गठित कर दी.
बुधवार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने आयोग का गठन किया. इस आयोग में 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया. न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में और पूर्व IAS चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी की सदस्यता वाले OBC आयोग का गठन हुआ.
बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कमेटी का गठन कर दिया. देर शाम ओबीसी आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई. इससे पहले सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा यह कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. वहीं इस बीच आयोग के गठन से निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में फंसे पेंच का जल्द समाधान होने की संभावना है.
बता दें कि निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया. अदालत ने नगर विकास विभाग की चुनाव संबंधी अधिसूचना रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर ली. जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस लवानिया की बेंच कहा कि संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए कहा. कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए.