नोएडा स्पा केस: हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के एक स्पा सेंटर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के एक स्पा सेंटर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। युवक पर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नोएडा पुलिस ने एलोरा थाई स्पा सेंटर पर छापा मारकर वेश्यावृत्ति में संलिप्त लोगों को पकड़ा था। आरोप था कि वहां महिलाओं को जबरन इस कार्य में धकेला जा रहा था। पुलिस ने मौके से कामोत्तेजक सामग्री भी बरामद की थी और स्पा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

युवक ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वह सिर्फ एक ग्राहक था और सहमति से संबंध बनाने के लिए वहां गया था। उसके खिलाफ अनैतिक व्यापार कानून के तहत कोई ठोस आरोप नहीं लगाए गए थे।

कोर्ट ने युवक के तर्क को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिससे यह मामला अब पूरी तरह खत्म हो गया है।

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