
90 साल पुराना विमान अधिनियम, 1934 अब इतिहास बन चुका है और अब एक समकालीन भारतीय वायुयान विधेयक (BBV) 2024 गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया है। इससे पहले लोकसभा ने इस साल अगस्त में इसे पारित किया था। BBV 2024 का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाना है। 1934 के इस अधिनियम में 21 बार संशोधन किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि विधेयक का शीर्षक अंग्रेजी से हिंदी में बदला गया है, जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि यह “भारत की विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करने” के लिए किया गया है और “इसमें संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।”
उन्होंने कहा कि शुरुआत में विधेयक का नाम हिंदी में उच्चारण करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे-धीरे इसकी आदत हो जाएगी। BBV 2024 सबसे आधुनिक और हाई-टेक क्षेत्रों में से एक – विमानन की औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता है। विमान अधिनियम 1934 को 19 अगस्त, 1934 को तत्कालीन गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई बार संशोधन किया गया है। हवाई किराए में वृद्धि को लेकर कुछ सांसदों की चिंताओं का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने उड़ान योजना के माध्यम से कुछ हद तक पहुंच में सुधार करने पर काम किया है और इसे यात्रियों के लिए किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।









