25 साल पहले मृत हुई महिला की जमीन का दाखिल खारिज कराना पटवारी और कानूनगो को पड़ा मंहगा, निलंबित

पौड़ी जिले के एक पटवारी और कानून गो को मृत महिला की भूमि पर नियम विरूद्ध दाखिल खारिज करवाना भारी पड गया। इस फर्जीवाडे में शामिल पटवारी और कानून गो को जिलाधिकारी के निर्देशों पर निंलंबित कर दिया गया है।

उत्तरखंड: पौड़ी जिले के एक पटवारी और कानूनगो को मृत महिला की भूमि पर नियम विरूद्ध दाखिल खारिज करवाना भारी पड गया। इस फर्जीवाडे में शामिल पटवारी और कानूनगो को जिलाधिकारी के निर्देशों पर निंलंबित कर दिया गया है। पटवारी और कानूनगो ने बिनी किसी जांच पड़ताल के 25 साल पहले मृत हुई महिला की जमीन को दूसरे के नाम दाखिल खारिज कर दी।

चौबट्टाखाल क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चमेाली और कानूनगो सुरेंद्र सिंह रावत ने 25 साल पहले मर चुकी महिला की भूमि को बिना जांचे ही किसी और व्यक्ति के नाम ये जमीन दस्तावेजों में चढवा डाली। नियम विरूध चढाई गई दाखिल खारिज जब तहसील पहुंची तो एसडीएम ने इस भारी गडबडी को पकड लिया और इस गंभीर प्रकरण से जिलाधिकारी को वाकिफ करवाया ऐसे में इस फर्जीवाडे में शामिल दोनो तहसील कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है।

दोनो ही कर्मचारियों ने बिना जांच के नियम विरुद्ध दाखिल खारिज करवा डाली और मृत महिला की पुत्री के जीवित होने पर भी उक्त भूमि को महिला के जेठ के बेटे के नाम भूमि की दाखिल खारिज चढवा ली थी। वहीं दोनो कर्मचारियों को निलंबित के बाद अब अलग अलग तहसीलों में संबद्ध किया गया है।

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