“25 लाख का भरें मुआवजा” सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारियों को लताड़ा

SC ने यूपी सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को "अत्याचारी" करार दिया

SC ने यूपी सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को “अत्याचारी” करार दिया याचिकाकर्ता को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। महराजगंज के मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिराया था। 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर गिराया था। मनोज के पिता समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं।

आरोपी अफसरों के खिलाफ मुख्य सचिव जांच करेंगे। तत्कालीन डीएम अमरनाथ उपाध्याय के खिलाफ जांच। 6 अन्य अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के लपेटे में। बुल्डोजर चलाना यूपी के अफसरों पर भारी पड़ा
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