UP Election 2022: समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश के कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देने का मामला उठाते हुए समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग किया है। याचिका में कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में एक गैंगस्टर को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लघंन है।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश के कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देने का मामला उठाते हुए समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग किया है। याचिका में कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में  एक गैंगस्टर को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लघंन है।

याचिका में कहा कि समाजवादी पार्टी में कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर नहीं दी और यह भी नहीं बताया कि नाहिद हसन को क्यों टिकट दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे-सीधे अवहेलना है। याचिका में कहा कि नाहिद हसन दो बार विधायक रह चुके हैं शामली पुलिस ने नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है नाहिद हसन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इसमें क्या राणा से हिंदुओं के पलायन का मामला भी दर्ज हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित कराने देने की मांग किया कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जारी करें। साथ ही याचिका में चुनाव आयोग से यह भी सुनिश्चित कराने का निर्देश देने को कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह भी बताएं

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