
सुप्रीम कोर्ट ने ने रेप के मामले में ऐतिहसिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के बहाने 25 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के मामले में शादी के बहाने 25 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कहा कि सहमति से संबंध बनाया गया था जो शादी में परिणत हुआ।
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 5, 2024
➡सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
➡शादी का वादा करके शारीरिक सम्बन्ध दुष्कर्म नहीं-SC
➡यदि पक्षकारों की शादी हो गयी हो- सुप्रीम कोर्ट#Delhi #BreakingNews #SupremeCourt pic.twitter.com/11IKRT4tYH
अदालत को इस आरोप का कोई आधार नहीं मिला कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के कारण था, क्योंकि अंततः, शादी संपन्न हुई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने कहा, “इसलिए, प्रथम दृष्टया यह आरोप कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के लिए दिए गए झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए रखा गया था, जो कि निराधार है क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ।” शादी का वादा करके शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना बलात्कार नहीं हो सकता यदि पक्षकारों की शादी हो गयी हो..









