
नई दिल्ली; भारत सरकार किसानों को हर संभव मदद देने के लिए लगातार कार्य कर रही है. विभिन्न आपदाओं से फसलों के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संचालित कर रही है. जिसके अंतर्गत कोई भी किसान 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2016 से संचालित की जा रही यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है.
पंजीकरण करवाकर किसान ले सकते हैं लाभ
अपनी फसल के बीमा सुरक्षा देने के लिए किसानों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है ताकि विभिन्न आपदाओं से फसलों को सुरक्षा हो सके और संभावित हानियों से बचाया जा सके. सामान्यतः देश के विभिन्न राज्यों में बीमा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है परन्तु देश के कुछ राज्यों में पंजीकरण कि तिथियां अलग हो सकती हैं. सम्बंधित जिलों के किसान अपने यहां के कृषि विभाग के अधिकारियो से संपर्क कर या राज्य अधिसूचना की जानकारी लेकर योजना की अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करवा कर फसलों को होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं.
विभिन्न माध्यमों से करवा सकते हैं पंजीकरण
जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है, वे किसान अपने केसीसी बैंक से संपर्क करके पंजीकरण करवा सकते हैं. यदि किसान किसी और माध्यम से भी पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो वे अपने नजदीक के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध पीएमएफबीवाई फसल बीमा ऐप (क्रॉप इन्शुरन्स एप्प) पर लॉग इन कर के स्वयं इस योजना से जुड़ सकते हैं. किसान www.pmfby.gov.in पर जा के भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं. भारत सरकार द्वारा बीमा मध्यस्थ के माध्यम से भी पंजीकरण करवाने के लिए ऐआईडीई एप्प (PMFBY AIDE गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध) भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसके द्वारा बीमा मध्यस्थ किसानों के घर द्वार जाकर पंजीकरण कर सकेंगे.









