नकली नोट छापने के मामले में मदरसे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रबंधक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं और अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भी हाजिर कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नकली नोट छापने वाले मदरसे जामिया हबीबिया मस्जिदे आजम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे में अवैध निर्माण को लेकर प्रबंधक आबिद हबीबी को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है। विकास प्राधिकरण के कर्माचरियों ने मदरसे के गेट पर नोटिस को चस्पा भी कर दिया है।

18 सितंबर को हाजिर होने का दिया आदेश

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 और धारा 15 के आदेश के तहत विकास प्राधिकरण की अनुमति दिए बगैर मकान नंबर 140 जामिया हबीब मस्जिदे आजम कंपाउंड अतरसुया का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग 3 हजार वर्ग मीटर के कंपाउंड में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मदरसा और कमरों का निर्माण किया गया है। जिसके निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है। वहीं 18 सिंतबर को सुबह 11 बजे प्राधिकरण के समक्ष हाजिर होने का आदेश भी दिया गया है। इस दौरान यह बताने को कहा गया है कि अवैध निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए?

प्रबंधक स्वयं या भेज सकता है प्रतिनिधि

जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रबंधक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं और अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भी हाजिर कर सकते हैं। इस मामले में स्पष्टीकरण का लिखित बयान भी दे सकते हैं। आपको बता दें यह नोटिस उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के तहत जारी की गई है। नोटिस में अधिनियम की धारा 26(1) के तहत कहा गया है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 50 हजार तक हो सकती है। वहीं अवैध निर्माण जारी रखने के अपराध की दिशा में अतिरिक्त जुर्माना को प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। पहली बार अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के बाद 2500 रुपए जुर्माना हो सकेगा।

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