
संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। यह मामला मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दाखिल की गई याचिका से जुड़ा हुआ है।
1. मस्जिद प्रबंधन समिति ने दाखिल की सिविल रिवीजन याचिका
संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है। यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें मस्जिद के परिसर में सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह सर्वे उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और इसे रोकने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
2. हाईकोर्ट ने पहले ही दी थी अंतरिम राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही अंतरिम आदेश दिया था। कोर्ट ने सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सर्वे आदेश की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इस आदेश से मस्जिद की प्रबंधन समिति को राहत मिली थी और सर्वे के काम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया था।
3. सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है सुनवाई
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई इस मामले में आगे के कदम को स्पष्ट करेगी।
4. हाईकोर्ट ने दिया था रंगाई-पुताई का आदेश
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर में रंगाई-पुताई का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के रखरखाव के लिए यह कार्य जरूरी है। इस आदेश के बाद, मस्जिद के प्रबंधन ने रंगाई-पुताई की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इस पर विवाद बना हुआ है।
5. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल करेंगे सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल इस मामले की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट आज यह तय करेगा कि मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका सुनने योग्य है या नहीं और इस पर आगे क्या कदम उठाया जाए।
संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि मस्जिद के परिसर में सर्वे और रंगाई-पुताई की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दिशा-निर्देशों के तहत मस्जिद के प्रबंधन समिति के धार्मिक अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा या नहीं, यह भी स्पष्ट होगा।