एक महीने के पैरोल पर रिहा होगी राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को उसकी बीमार मां के अनुरोध पर 30 दिन की पैरोल पर रिहा करने फैसला राज्य सरकार ने किया है। इससे पहले गुरुवार को, तमिलनाडु सरकार ने उनकी बीमार मां पद्मावती से बार-बार अनुरोध प्राप्त करने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय को वेल्लोर विशेष जेल में बंद नलिनी को साधारण पैरोल देने के बारे में सूचित किया था । उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को उसकी बीमार मां के अनुरोध पर 30 दिन की पैरोल पर रिहा करने फैसला राज्य सरकार ने किया है। इससे पहले गुरुवार को, तमिलनाडु सरकार ने उनकी बीमार मां पद्मावती से बार-बार अनुरोध प्राप्त करने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय को वेल्लोर विशेष जेल में बंद नलिनी को साधारण पैरोल देने के बारे में सूचित किया था । उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा।

नलिनी श्रीहरन, जिन्हें 1991 में गिरफ्तार किया गया था, देश में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला कैदी हैं। 1991 में उसकी गिरफ्तारी के बाद से, यह दूसरी बार है जब नलिनी श्रीहरन साधारण पैरोल पर रिहा होगी।  इससे पहले उन्हें जुलाई 2019 में बेटी की शादी में शामिल होने के लिए छोड़ा गया था।

पूर्व पीएम राजीव गांधी की मई 1991 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के आत्मघाती हमलावर ने तब हत्या कर दी थी जब वह तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। विशेष रूप से  नलिनी दस्ते की अकेली जीवित सदस्य थी और लिट्टे के संचालक मुरुगन की करीबी सहयोगी थी।

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