
राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले मतदा में अब कुछ ही वक़्त बाकी है। इस बीच मंगलवार यानी 27 फरवरी को होने वाले इस चुनाव के लिए अब निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिशा- निर्देश जारी किया गया है। अपने निर्देश में अधिकारी ने चुनाव के दौरा किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है और किन चीजों पर बैन रहेगा से जुडी सभी जानकारियां प्रदान की है। इस दिशा निर्देश के तहत वोट डालने के लिए बैंगनी स्केच पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर वोटर अन्य किसी पेन से मत डालता है तो उस वोट को खारिज कर दिया जाएगा।
दरअसल सोमवार यानी 26 फरवरी को निर्वाचन अधिकारी व विशेष सचिव विधानसभा बृज भूषण दुबे ने दो पन्नों का विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसमें उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि, मतदान में बैंगनी स्केच पेन के अलावा अन्य पेन, पेंसिल, बॉल प्वाइंट पेन या किसी अन्य मार्किंग चीज से वोट डालने की अनुमति नहीं है। ऐसा होने पर मतपत्र को खारिज कर दिया जाएगा। इस दौरान अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वरियताक्रम को भी स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के लिए वरीयता का क्रम चिह्नित स्तंभ में ‘1 अंक रखते हुए वोट देना होगा। यह अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने रखा जाएगा।
एक से अधिक उम्मीदवार होने पर उदाहरण के लिए जैसे पांच उम्मीदवार हैं और वोटर को केवल दो को चुनना है, तो विधायक अपनी पसंद के अनुसार अपनी वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों के सामने एक से पांच तक अंक चिह्नित कर सकता है। इसके लिए मतदाता को वरीयता क्रम में अंक दो, तीन व चार लिखना होगा। मतपत्र में वरीयता अंक 1, 2, 3, आदि लिखा जाए, एक, दो, तीन शब्दों में न लिखा जाए। मत पत्र पर विधायक अपना नाम या कोई शब्द न लिखें और न ही अपना हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप न लगाएं। इससे मत पत्र अमान्य हो जाएगा।
वहीं, उस मतपत्र को अवैध माना जाएगा जिस पर अंक 1 नहीं चिह्नित होगा। साथ ही एक से अधिक उम्मीदवार के सामने ‘1 अंक होने पर भी अमान्य माना जाएगा। वोटर मात्र एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंक ‘1 लगा सकता है अगर उसमे और कोई अंक 2, 3 आदि भी लगाए गए होंगे तो मत पत्र भी अमान्य होगा। अंकों के स्थान पर शब्दों में वरीयताओं को अंकित करना भी अमान्य होगा।









