
Rampur: रामपुर के सपा नेता अब्दुल्ला आज़म खान को शत्रु संपत्ति मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला 2020 में शत्रु संपत्ति के अभिलेखों से जुड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने 2023 में चार्जशीट फाइल की थी।
अब्दुल्ला आज़म को अक्टूबर 2024 से हिरासत में रखा गया था। इस मामले में उनके पिता और सपा नेता आज़म खान समेत जौहर ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी आरोपी हैं। अब्दुल्ला आज़म लगभग डेढ़ साल से हरदोई जेल में बंद थे।
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आज़म पर दर्ज सभी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। शत्रु संपत्ति मामले में भी जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
आजम खान और जौहर ट्रस्ट
इस मामले में आज़म खान भी हिरासत में थे, जो लंबे समय से विभिन्न मामलों का सामना कर रहे हैं। शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत मिलना अब्दुल्ला आज़म के लिए एक बड़ी राहत है।
इस खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।