
भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। बुधवार यानी 6 मार्च को क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए दिशा-निर्देश को जारी करते हुए RBI ने इसकी जानकारी दी है। नए दिशा-निर्देशों के तहत कार्ड जारी करने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को अब अन्य कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं का लाभ उठाने से नहीं रोक सकता है। यानी की अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपने ग्राहक को कई विकल्प देने होंगे। जिसके तहत ग्राहक कार्ड बनवाते समय कार्ड नेटवर्क दिए गए विकल्पों से खुद चुन सकता है। अपने तरफ से जारी नोटिफिकेशन में RBI ने कहा कि, “मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह ऑप्शन अगले नवीनीकरण के वक़्त दिया जा सकता है।”
क्या है आरबीआई का निर्देश
रिजर्व बैंक के तरफ से जारी नए नियमों के तहत कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को ऐसे समझौते करने से रोका गया है जो क्रेडिट कार्ड धारक को अन्य कार्ड नेटवर्क के सेवा लाभ को उठाने से रोकते हैं। ऐसे में अब कार्ड जारीकर्ता अपने ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पहले कार्ड नेटवर्क से जुड़े कई विकल्प देंगे। फिरहाल, वो कार्ड धारक जो अभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे है। उनको भी Credit Card बदलने का विकल्प दिया जाएगा। आरबीआई के निर्देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्क के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया, मैसर्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड को परिभाषित किया गया है।
आरबीआई ने क्यों दिया ये आदेश
दरअसल, भारतीय रिज़र्व बैंक का ये आदेश, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच हुए कुछ समझौतों की समीक्षा करने के बाद दिया है। समीक्षा के बाद RBI ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था ग्राहकों के अनुकूल नहीं है। ऐसे में अब क्रेडिट कार्ड के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के पीछे RBI का उद्देस्य कार्ड जारी करने और उसके उपयोग में ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प सुनिश्चित करना है।
नए नियमों से कौन नहीं होगा प्रभावित?
10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर ये नए नियम नहीं लागू होंगे।








