
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि ओबीसी, SC/ST, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के आरक्षण के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।
शासनादेश में क्या है?
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने शासनादेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण के प्रावधानों का पालन हर स्तर पर किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
आरक्षण के विभिन्न श्रेणियाँ:
- ओबीसी (Other Backward Classes)
- SC/ST (Scheduled Castes/Scheduled Tribes)
- ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Sections)
- दिव्यांग (Physically Disabled)
- महिला (Women)
- पूर्व सैनिक (Ex-servicemen)
इन सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, और विभागों को इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई:
सरकार ने यह भी कहा कि यदि किसी भी विभाग ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा, क्योंकि आरक्षण के सही तरीके से लागू होने से उनके लिए अवसरों में और वृद्धि होगी।









