AAP नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर, 18 महीने के बाद जेल से आएंगे बाहर

दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जैन की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंजूर कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में 50 हजार रुपए के मुचलके पर पूर्व मंत्री जैन को सशर्त जमानत दे दी है। फिलहाल, कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी है।

18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

मनी लाॉन्ड्रिंग मामले में दोनों पक्षों के बातों को सुनकर पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान ED ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। वहीं पूर्व मंत्री जैन के वकील हरिहरन ने कहा था कि उनके खिलाफ ED की जांच अधूरी है। फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सत्येंद्र जैन 18 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे।

2022 में हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ED का मामला जैन के खिलाफ 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की तरफ से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया था।

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