संजय सिंह न्यायिक हिरासत में जाएंगे राज्यसभा, शपथ के लिए कोर्ट से मिली अनुमति

इससे पहले कोर्ट ने पांच फरवरी को संजय सिंह को शपथ दिलाने की मंजूरी दी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से शपथ नहीं दिलाई जा सकी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह को दूसरी बार संसद जाकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उन्हें आठ या नौ फरवरी को संसद जाने की अनुमति दी है।

इससे पहले कोर्ट ने पांच फरवरी को संजय सिंह को शपथ दिलाने की मंजूरी दी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से शपथ नहीं दिलाई जा सकी। अब शपथ दिलाने की नई तिथि निर्धारित की गई है।

विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल अधिकारियों से तीन फरवरी को संजय सिंह को न्यायिक हिरासत शपथ दिलाने के लिए राज्यसभा ले जाने के लिए निर्देश दिए थे।  

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