सत्यवीर हत्याकांड: एलम के पूर्व चेयरमैन ने सीजीएम कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा जेल

बड़ौत के सत्यवीर उर्फ कल्लू हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलाम के पूर्व चेयरमैन की जमानत ख़ातिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद एलम के पूर्व चेयरमैन अश्वनी ने शुक्रवार को कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया।

रिपोर्ट- विपिन सोलंकी

बागपत:  बड़ौत के सत्यवीर उर्फ कल्लू हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलम के पूर्व चेयरमैन की जमानत ख़ातिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद एलम के पूर्व चेयरमैन अश्वनी ने शुक्रवार को कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया।

बड़ौत सीओ युवराज ने बताया कि 25 दिसंबर 2014 की प्रात: करीब दस बजे सत्यवीर उर्फ कल्लू की उसी के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई थी। शामली जिले के नाला गांव निवासी विक्की व कुरमाली गांव के सर्वेश उर्फ मंगल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बड़ौत पुलिस हत्या के मामले में दोनों शूटरों को जेल भेज चुकी है। सत्यवीर उर्फ कल्लू की हत्याकांड के मामले में कई और लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र दाखिल कर मामले की जांच को बंद कर दिया था।

इसके बाद मृतक की मां बोहती ने बेटे के सभी हत्यारोपियों को जेल भिजवाने के लिए फाइल री-ओपन करने की मांग की थी।  तत्कालीन आईजी के निर्देश पर फाइल खोली गई और मामले की जांच मेरठ क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की मैराथन जांच के बाद कल्लू की पत्नी अंजू निवासी लूंब व एलम नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन अश्वनी के भी नाम सामने आए।
जिसमें 17 अक्तूबर 2016 को दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हत्याकांड के आरोपी एलम के पूर्व चेयरमैन अश्वनी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। सीओ ने बताया कि आरोपी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया था। 

Related Articles

Back to top button