आतिशबाजी को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पटाखों पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू नहीं करने पर सरकार से सवाल पूछा है।

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में ऐसी खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया। ऐसे में SC ने दिल्ली सरकार से तुरंत जवाब मांगा है कि पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लागू नहीं किया गया। इसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है।

रोक के बावजूद कैसे जलाए गए पटाखे

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पटाखों पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू नहीं करने पर सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध को क्यों नहीं लागू किया गया। अगर पटाखों पर रोक था तो पटाखे कैसे जलाए गए। इसका जवाब सरकार से मांगा है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अभी तक पटाखों को फोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दी जाए।

क्या कदम उठाएंगे कि अगले साल न हो ऐसा

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर यह भी बताएंगे कि ऐसे क्या कदम उठाएं जाएंगे कि अगले साल में ऐसा नहीं हो। गौरतलब है कि दीपावली के चार दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।

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