
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर लगे रेप के आरोप के पुराने मामले में गुरुवार को बड़ी अपडेट सामने आई. दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने शाहनवाज पर रेप करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जनवरी 2018 में निचली अदालत में अपील की थी.
इसी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली HC ने दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. खबर है कि, रेप मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली HC के आदेश को SC में चुनौती दी है.
शाहनवाज के वकील ने SC से मामले की जल्द सुवनाई की मांग की जिसे शीर्ष अदालत ने नकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की जल्द सुनवाई से इनकार किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करने को कहा है.
बता दें कि, कथित रुप से रेप पीड़ीता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सभी तथ्यों के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, इस मामले में पुलिस ने FIR तक दर्ज करना उचित नहीं समझा. दिल्ली HC ने यह भी कहा था कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट चार्जशीट नहीं थी.
बहरहाल, शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को करारा झटका दिया है और फिलहाल मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा.









