सपा के बागी विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से राहत, हत्या के प्रयास के मामले में बरी

समाजवादी पार्टी (सपा) के बागी विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 2010 में अयोध्या के महाराजगंज थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था।

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के बागी विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 2010 में अयोध्या के महाराजगंज थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था।

साल 2024 में, 20 अप्रैल को दो जजों की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाया था। हालांकि, दोनों जजों के फैसले में फर्क था। एक जज ने अभय सिंह को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, जबकि दूसरे जज ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अभय सिंह को बरी कर दिया।

फैसले में फर्क के कारण मामला तीसरे जज की बेंच में भेजा गया। फिर जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और बाद में फैसला सुरक्षित रखा। अब जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने अभय सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया है।

इससे पहले, अंबेडकर नगर की कोर्ट ने 10 मई 2023 को अभय सिंह और उनके साथियों को बरी कर दिया था। अंबेडकर नगर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विकास सिंह ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अपील दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की।अब इस फैसले के बाद अभय सिंह को बड़ी राहत मिली है।

Related Articles

Back to top button