दिल्ली– निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक हित के तहत ही समीक्षा हो.9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का बड़ा फैसला है. निजी संसाधनों को राज्य नहीं ले सकता है.
सार्वजनिक हित की जरूरत देखनी होगी. सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल संभव है.